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11.3.20

पोस्टर हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने की अपील, 12 को होगी सुनवाई

ए. सूफियान
  • बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

लखनऊ। लखनऊ में सीएए प्रदर्शनकारियों के पोस्टर शहर भर में लगाने के खिलाफ आए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जिसकी सुनवाई आगामी 12 तारीख को प्रस्तावित है। विदित हो कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पोस्टर लगाने के कार्य को निजता का उल्लंघन मानते हुए स्वत: संज्ञान लेकर लखनऊ के कमिश्नर व डीएम को रविवार को तलब किया था। जिस पर अधिकारियों ने ऐसे पोस्टर लगाने संबंधी कोई भी कानून मौजूद ना होने की बात भी स्वीकारी थी। जिस पर तत्काल पोस्टर हटाए जाने का आदेश न्यायालय ने दिया था।

लखनऊ में सी ए ए विरोधियों की तस्वीयों वाले पोस्टर
लखनऊ में सी ए ए विरोधियों की तस्वीयों वाले पोस्टर

विदित हो कि लखनऊ शहर के मुख्य स्थानों पर सी ए ए विरोधियों के फोटो, नाम, पिता का नाम व घर का वास्तविक पता सहित पोस्टर लगाए गए हैं। न्यायालय ने मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्तों की निजी जानकारी को सार्वजनिक किया जाना उनकी निजता एवं गरिमा का उल्लंघन माना है।

राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने का मन पहले ही बना चुकी थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 10-30 बजे होगी सुनवाई।

बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया था कि वह लखनऊ की सड़कों पर लगाये गए 57 आरोपियों की होर्डिंग्स व पोस्टर नहीं हटाएगी और फैसले को सुप्रीम कोर्ट‌ में चुनौती दी जाएगी।

हाईकोर्ट का जिस दिन फैसला आया था मुख्यमंत्री उस दिन गोरखपुर में थे, उनके निर्देश पर उसी दिन लखनऊ में लोकभवन में अपर मुख्य सचिव/गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला ले लिया गया था कि होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जाएगी और होली के दूसरे दिन ही आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह यूपी सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई।

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