आवाज स्टाफ
केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमातियों के जमघट की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की आवश्यकता से इनकार किया है।
इस बीच न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
समाचार एजेंसी 'यूनीवार्ता' के अनुसार केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करके कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जांच बहुत आगे तक पहुंच चुकी है।
केंद्र के हलफनामे पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुप्रिया पंडिता से दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा। अब मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
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