घाटमपुर। उच्च स्तरीय जॉच में शौचालय निर्माण में 1,76,000 रूपये का दुरूपयोग पाये जाने पर बरी महतैन गॉव के प्रधान जगरूप दिवाकर के विरूद्ध़ जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। नोटिस उपरांत शीघ्र ही विधिक कार्यवाही की प्रबल संभावना बताई जा रही है।
गॉव के ही अयोध्या प्रसाद कुशवाहा, आलोक बाजपेयी एडवोकेट व अन्य ग्रामवासियों द्वारा दाखिल की गई याचिका ‘‘अयोध्या प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी‘‘ की सुनवाई में ‘परमादेश‘ जारी करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ग्राम प्रधान के खिलाफ उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)जी के तहत जॉच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जिलाधिकारी कानपुर नगर को दिया था, जिसके क्रम में यह कार्यवाही की गई है।
जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतों की जॉच के लिये जिला उद्यान अधिकारी कानपुर व तकनीकी सहायता के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता को नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा मौके पर जाकर की गई जॉच में पाये गये तथ्यों के आधार पर ग्राम प्रधान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जॉच के दौरान शौचालयों के निर्माण में धांधली पाई गई है। 15 शौचालयों के ‘सोकपिट‘ ही नहीं पाये गये, 53 शौचालय एक ‘सोकपिट‘ वाले, 34 शौचालय पानी की टंकी रहित, 31 शौचालय जक्शन चैम्बर विहीन व 02 शौचालय छतविहीन पाये गये हैं। और कहीं पर ‘सोकपिट‘ के गड्ढों को पूर दिया गया था, तो कहीं पर शौचालयों का निर्माण ही नहीं किया गया था।
जॉच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता अयोध्याप्रसाद कुशवाहा, आलोक बाजपेयी एडवोकेट आदि द्वारा लगाये गये अन्य आरोप यथा हैण्डपम्प रिबोरिंग में धांधली, आर0सी0सी0 निर्माण, तालाब खुदाई, मनरेगा में धांधली आदि असत्य एवं निराधार दर्शित किये गये हैं।
कुल 12 शिकायतकर्ताओं के नाम से शिकायती शपथपत्र शासन को प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 शिकायतकर्ताओं ने जॉच के दौरान शपथपत्र दाखिल कर स्वयं के द्वारा शिकायत प्रेषित नहीं किये जाने की बात कही है, वहीं अन्य 3 ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान के कार्यां से संतुष्टि दर्शाई गई है।
Bahut shi Bhai ji
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