लखनऊ । प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने तत्काल प्रभाव से ‘एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटीनेंस एक्ट(एस्मा)‘ लागू कर अगले छः महीने तक राज्य में सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही सभी राज्य विश्वविद्यालयों, कालेजों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में जून 2019 तक हड़ताल पर प्रतिबन्ध रहेगा।
अनूप चन्द्र पाण्डेय मुख्य सचिव ने बीते चार फरवरी की रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की है, जिसमें अधिसूचना जारी किये जाने का उद्देश्य जनहित बताया गया है।
एस्मा-1966 की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंध लागू होने से डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल अवैध मानी जायेगी।
एस्मा के प्रभावी होने के दौरान हड़ताल कर विधि उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
इस कानून के तहत पुलिस को अधिकार प्राप्त होता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
ऐसा एक समाचारपत्र में छपी रिपोर्ट के आधार पर कुछ सरकारी संगठनां द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने की मांग को लेकर हड़ताल किये जाने की आशंका को देखते हुए किया गया है।
एस्मा-1966 की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंध लागू होने से डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल अवैध मानी जायेगी।
एस्मा के प्रभावी होने के दौरान हड़ताल कर विधि उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
इस कानून के तहत पुलिस को अधिकार प्राप्त होता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
ऐसा एक समाचारपत्र में छपी रिपोर्ट के आधार पर कुछ सरकारी संगठनां द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने की मांग को लेकर हड़ताल किये जाने की आशंका को देखते हुए किया गया है।
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