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16.3.19

हाईकोर्ट के निर्देशन के बावजूद गबन आरोपियों के विरूद्ध नही की गई एफ.आई.आर.

आवाज ब्यूरो। 
हाईकोर्ट के सख्त रवैये पर जिलाधिकारी द्वारा करवाई गई जॉच में ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी में 1,76,000 रूपये के दुरूपयोग के दोषी पाये जाने पर जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत द्वारा ग्राम प्रधान बरीमहतैन व सेक्रेटरी के विरूद्ध संबंधित धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश खण्ड विकास अधिकारी भीतरगॉव को दिया गया था। दस दीन बीत जाने के बाद भी आदेश पर अमल नही किया गया। 
प्रतीकात्‍मक

गौरतलब है कि घाटमपुर क्षेत्र के ग्राम बरीमहतैन में जिलाधिकारी कानपुर नगर के आदेश पर जिला उद्यान अधिकारी द्वारा की गई उच्च स्तरीय जॉच में शौचालय निर्माण में 1,76,000 रूपये का दुरूपयोग पाया गया था। जिस पर ग्राम प्रधान जगरूप दिवाकर के विरूद्ध जिलाधिकारी विजय विश्वास पन्त के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी। 

उपरोक्त कार्यवाही घाटमपुर तहसील के ग्राम बरीमहतैन के ग्रामीणों द्वारा दायर की गयी याचिका ‘‘अयोध्या प्रसाद कुशवाहा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 की सुनवाई में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा ‘‘परमादेश रिट‘‘ जारी कर ग्राम प्रधान के खिलाफ उ0प्र0 पंचायत राज अधिकारी धारा 95(1) जी के तहत जॉच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जिलाधिकारी कानपुर नगर को दिया था। जिस पर ग्राम प्रधान व तत्कालीन सेक्रेट्री को 1,76,000 रूपये के दुरूपयोग का दोषी पाया गया था।

उपरोक्त सम्बंध में खण्ड विकास अधिकारी भीतरगॉंव से वार्ता किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि उनके पास भीतरगॉव व सरसौल दोनों ही ब्लाक का चार्ज है, समयाभाव के कारण आदेश का अनुपालन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। शीघ्र ही सम्बंधित ग्राम प्रधान व सेक्रेट्री के विरूद्ध एफ0आई0आर0 करायी जायेगी।

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